By रितिका कमठान | Jul 19, 2023
सहारा इंडिया की चार को ऑपरेटिव सोसायटी में करोड़ों लोगों ने निवेश किया था। करोड़ों लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए थे। मगर अब इन करोड़ों लोगों को राहत मिलने वाली है क्योंकि इन्हें ये राशि वापस मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस कड़ी में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके जरिए सहारा समूह में करोड़ों जमाकर्ताओं को 45 दिन के भीतर ही अपने पैसों को क्लेम करने का मौका मिलेगा।
इस सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग ने लॉन्च किया है। पोर्टल के जरिए लगभग देश के 10 करोड़ लोगों को लाभ होगा, जिन्होंने सहारा कंपनी में अपनी जमा पूंजी लगाई हुई थी। वर्षों से लोग अपने पैसों को वापस पाने की आस में बैठे थे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इस पोर्टल लॉन्च होने के बाद लोगों में उम्मीद बंधी है कि उनका पैसा उन्हें जल्द ही मिलेगा। गौरतलब है कि ये पोर्टल https://cooperation.gov.in/ है, जिसे IFCI की सब्सिडियरी ने बनाया है।
इस वेबसाइट पर जाकर वो लोग क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका पैसा सहारा की कंपनियों में लगा हुआ है। इस वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया समझाई गई है जिसे देखकर पैसों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस पोर्टल के स्क्रीन पर नीचे बाईं ओर सीआरएससी सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जिस पर पहुंचने के बाद बाईं ओर ऊपर यूजर को जमाकर्ता पंजीयन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना होगा और पूरा प्रक्रिया का पालन करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जमाकर्ता अपने क्लेम संबंधित जानकारी दे सकते है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर 5000 करोड़ रुपये सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट से सीआरएससी में ट्रांसफर हुए है। इस वेबसाइट को बनाए जाने का मुख्य कारण है कि क्लेम रजिस्टर करने में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाए।
ऐसे करें रिफंड के लिए रजिस्टर
- आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए और खाता नंबर के साथ ही रजिस्टर किया जा सकता है
- रिफंड पोर्टल - https://mocrefund.crcs.gov.in/Help पर जाएं
- होम पेज के रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें
- आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर डालें
- इसके बाद ओटीपी जनरेट करें, ओटीपी दर्ज करें और इसे वेरिफाई करें
- ओटीपी वेरिफाई कर रजिस्टर होगा
ये कर सकेंगे अप्लाई
इस पोर्टल पर वो निवेशक अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने सहारा की कई कंपनियों ने निवेश किया था। राशि मिलने की ड्यू डेट निकलने के बाद भी निवेशक पोर्टल पर नए सिरे से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते है। सहारा की इन कंपनियों और सोसायटियों में निवेशकों ने लगभग 86 हजार करोड़ रुपये लगाए थे।
इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
इस पोर्टल पर आवेदन करने वालों यानी कंपनियों के निवेशकों के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, पासबुक होना आवश्यक है। अगर रिफंड की राशि 50 हजार रुपये से अधिक है तो उन्हें पैन कार्ड नंबर भी उपलब्ध करवाना होगा।
पैनकार्ड को लेकर जानें रूल
अगर किसी आवेदनकर्ता की रिफंड राशि 50 हजार रुपये से अधिक है तो उसे पैनकार्ड देना होगा। अगर आवेदनकर्ता के पास पैनकार्ड नहीं है तो उसे पैनकार्ड बनवाना होगा। पैनकार्ड बनवाए बिना आवेदनकर्ता इस रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।
मोबाइल नंबर भी है आवश्यक
आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से जुड़ा अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। इन दोनों के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। वहीं इस पूरी प्रक्रिया में यानी रजिस्ट्रेशन करने में कोई शुल्क नहीं देना होगा।
सिर्फ एक फॉर्म में होगी सब जानकारी
अगर किसी जमाकर्ता ने एक से अधिक निवेश किए हैं, तो उसे सभी जमाओं की जानकारी एक ही क्लेम फॉर्म में देनी होगी। जमा करने का सर्टिफिकेट या पासबुक की कॉपी को अपलोड कर इसका ब्यौरा देना होगा।
फॉर्म में नहीं है करेक्शन करने का विकल्प
आवेदनकर्ता को ध्यान रखना होगा कि फॉर्म भरने में किसी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। ऐसा करने पर अगर फॉर्म में किसी तरह की गलती होगी या उसमें कोई त्रुटी होगी तो फॉर्म जमा होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।