By अभिनय आकाश | Jun 23, 2026
कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खुर्शीद ने ज़ोर देकर कहा कि यह मामला गहरी आस्था और जनता के भरोसे से जुड़ा है, और सरकार को इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा देकर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। एएनआई से बात करते हुए, सलमान खुर्शीद ने राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर अपनी पुरानी बात दोहराई।
उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना है कि अगर सरकार को भगवान राम में ज़रा भी आस्था है, तो वह सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने ऐसा किया है। यह बात अयोध्या से SP के पूर्व विधायक पवन पांडे के आरोपों के बाद सामने आई है, जिन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर के लिए मिले दान में से ₹7 करोड़ से ₹7.5 करोड़ का गबन किया गया। इन आरोपों के बाद, 14 जून को राज्य सरकार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर राम मंदिर में चढ़ाए गए दान से जुड़े कथित घोटाले की जांच के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में FIR दर्ज करने और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के तहत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग की गई है, ताकि ट्रस्ट के कामकाज और प्रशासन से जुड़ी कथित गायब धनराशि, वित्तीय गड़बड़ियों, कुप्रबंधन और अन्य अनियमितताओं की जांच की जा सके। वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को सभी फिजिकल, डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। इनमें डोनेशन रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, CCTV फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और ट्रस्ट के डोनेशन व संपत्ति की प्राप्ति, अकाउंटिंग और इस्तेमाल से जुड़े अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं।
इसमें ट्रस्ट और सरकार को इस मामले से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड, संपत्ति, फंड, दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को नष्ट करने, बदलने, उसमें छेड़छाड़ करने, ट्रांसफर करने या किसी अन्य तरह से इस्तेमाल करने से रोकने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि संस्थागत ईमानदारी बनाए रखने, कानून के शासन को कायम रखने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबंधन में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए कोर्ट का दखल ज़रूरी हो गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चल रही SIT जांच का दायरा स्पष्ट नहीं है और आपराधिक जांच के शुरुआती चरण सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें चेतावनी दी गई है कि किसी भी देरी से अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और समय पर जांच के उपायों में बाधा आ सकती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसे उपाय SIT की शुरुआती जांच के दायरे से बाहर हो सकते हैं, और सच्चाई का पता लगाने तथा कोई गड़बड़ी साबित होने पर जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।