पहले जज, अब Speaker: Om Birla के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर Sambit Patra ने Congress को याद दिलाया इतिहास

By अंकित सिंह | Feb 10, 2026

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की। पात्रा ने तमिलनाडु के एक न्यायाधीश के खिलाफ पहले किए गए महाभियोग प्रयासों का हवाला देते हुए कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। भाजपा सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। संसद इस पर प्रतिक्रिया देगी। मैं कांग्रेस और राहुल गांधी से कुछ कहना चाहता हूं। आप इतने अहंकारी हैं कि सदन के किसी भी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी नहीं समझते, और फिर कहते हैं कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है।

 

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विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कथित तौर पर दीपम मामले में तमिलनाडु के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाने के लिए पार्टी की निंदा की। पात्रा ने आरोप लगाया कि इसी कांग्रेस पार्टी ने दीपम मामले में तमिलनाडु के एक न्यायाधीश के खिलाफ फैसला सुनाया था। वे उनके खिलाफ महाभियोग भी ला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल इसे बरकरार रखा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को महासचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिया कि उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस की जांच करें। 


सूत्रों के अनुसार, बिरला ने महासचिव को निर्देश दिया है कि वह इस नोटिस की जांच कर उचित कार्रवाई करें। विपक्ष ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आज सदन के महासचिव को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

 

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कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज दोपहर 1:14 बजे, हमने नियम 94C के तहत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया।" कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सांसदों ने "स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण" आचरण का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने नहीं दिया गया। सूत्रों ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना में अध्यक्ष के खिलाफ चार घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें विपक्ष का यह आरोप भी शामिल है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया।

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