महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया सैनिटरी नैपकिन GST फ्री

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 21, 2018

जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में  सरकार में महिलाओं के पक्ष में फैसला लेते हुए जीएसटी से सैनिटरी नैपकिन को बाहर कर दिया गया है। यानी अब सैनेटरी नैपकिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले इस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके अलावा परिषद ने 28% स्लैब से कई वस्तुओं की दर में कमी को मंजूरी दे दी है। वहीं परिषद ने सरल रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चीनी उपकर पर कोई फैसला नहीं लिया गया

 सैनिटरी नैपकिन टेक्स फ्री करने की मांग काफी दिनों से उठ रही थी। इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय- समय पर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान खीचते रहै है। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमेन के प्रमोशन के दौरान सबसे पहले उन्होंने ये मांग की थी कि महिलाओं के लिए आवश्यक पैड पर कोई टेक्स नहीं लगना चाहिए। 

जीएसटी के 80 लाख छोटे करदाताओं को बड़ी राहत- सुशील मोदी

 

जीएसटी कौंसिल की नई दिल्ली में हुई बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तदाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिषत है को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता अब कर का भुगतान तो मासिक करेंगे मगर इन्हें त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी। इन छोटे डीलरों से कुल राजस्व का 16 प्रतिशत की प्राप्ति होती है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा रिटर्न सरलीकरण के लिए गठित मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी की पहल पर जीएसटी कौंसिल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 

 

निम्न व मध्यम वर्गीय महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कौंसिल ने सेनेटरी नैपकिन जिस पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स था तथा सभी तरह के भगवान की मूर्तियों को करमुक्त करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी में हुई कौंसिल की बैठक की श्रृंखला में आज की बैठक में भी 500 की जगह 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटा कर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्राॅनिक्स सामानों पर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत टैक्स करने के लिए श्री मोदी ने कौंसिल को धन्यवाद दिया है। 

 

श्री मोदी ने कहा कि इसके अलावा कम्पोजिशन डीलर के टर्नओवर की सीमा 1 से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ तथा डेढ़ करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक सरल रिटर्न की स्वीकृति जीएसटी कौंसिल ने दी है जो अधिकतम 2 पेज का होगा। कौंसिल ने दाखिल किए गए रिटर्न में संषोधन के प्रावधान की अनुशंसा भी की है। 

 

क्षतिपूर्ति सेस की राशि  5 साल के बाद केन्द्र व राज्यों में बांटने के पूर्व के प्रावधान कों संशोधन करते हुए बीच की अवधि में भी बांटने तथा आईजीएसटी कोष (अन्तर राज्यीय खरीद से एकत्र राशि ) में सामंजन के अभाव में पड़ी बड़ी राशि  को भी केन्द्र-राज्यों में बांटने की जीएसटी कौंसिल ने स्वीकृति दी है।

 

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