By अंकित सिंह | Sep 07, 2026
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना को 'बहुत गंभीरता' से लिया है और दोहराया कि दोषी या ज़िम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने X पर कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंज़ूरी के पांचवीं मंज़िल बनी हुई है। आस-पास के PG और इमारतों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग समेत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। जो भी दोषी या ज़िम्मेदार पाया जाएगा, उसे बख़्शा नहीं जाएगा। सत्य निकेतन में इमारत गिरने की जानलेवा घटना के बाद, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने चार मंज़िल से ज़्यादा ऊंचे अवैध निर्माणों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में घरों की मंज़िलों की संख्या और ऊंचाई की सीमा के बारे में दिल्ली के बिल्डिंग नियम क्या कहते हैं? आइए, राष्ट्रीय राजधानी में घरों की मंज़िलों की संख्या और ऊंचाई की सीमा से जुड़े नियमों पर नज़र डालते हैं।
दिल्ली पुलिस, सत्य निकेतन में गिरी इमारत के कथित मालिक हरिराम गुप्ता को भिवाड़ी से दिल्ली ला रही है। राजधानी लाए जाने के बाद गुप्ता का मेडिकल टेस्ट होगा और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। जांच करने वाले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमारत गिरने के बाद गुप्ता क्यों भाग गए और क्या उन्होंने किसी सबूत को नष्ट करने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि FIR दर्ज करने के बाद जब एक टीम गुप्ता के घर पहुंची, तो वे पहले ही भाग चुके थे।
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