By अभिनय आकाश | Oct 01, 2022
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कथित धनशोधन मामले की सुनवाई एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी। जैन ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने धन शोधन मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया था, जो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
जैन ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती दी थी, जो जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।