दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका, जमानत याचिका को ट्रांसफर करने की मांग खारिज

By अभिनय आकाश | Oct 01, 2022

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कथित धनशोधन मामले की सुनवाई एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी। जैन ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने धन शोधन मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया था, जो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

इसे भी पढ़ें: केजरीवाल को निमंत्रण देने वाले ऑटो चालक ने लिया यू-टर्न, कहा- मोदी का प्रशंसक हूं

जैन ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती दी थी, जो जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

प्रमुख खबरें

वैवाहिक विवादों में कानून के दुरुपयोग पर Allahabad High Court सख्त, आगरा में दर्ज FIR रद्द

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, Akhilesh Yadav बोले निष्पक्ष संस्था पर भाजपा का दबाव

MP OBC Quota: 27 फीसदी आरक्षण रद्द करने के आदेश के खिलाफ Supreme Court जाएगी Congress

दिल्ली अदालत का फैसला: Sharjeel Imam की अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार