दो हफ़्तों में पवित्र शहरों पर दूसरा हमला: धार्मिक स्थलों पर हमलों को रोकने की तत्काल ज़रूरत

By प्रोफ़ेसर (डॉ.) डी. के. पांडेय | Oct 04, 2026

पवित्र धार्मिक शहरों पर दूसरा हमला, 2017 के बाद से सबसे गंभीर हमला, मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को स्थानीय समयानुसार सुबह 5:11 बजे हुआ। हूतियों ने मदीना में तैबा पावर डिस्ट्रिब्यूशन स्टेशन को निशाना बनाया, जो इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र स्थल 'अल-मस्जिद अन-नबवी' को बिजली सप्लाई करने वाली एक नागरिक सुविधा है। एक वन-वे अटैक ड्रोन ने एक ट्रांसफ़ॉर्मर को बेकार कर दिया। सऊदी गठबंधन ने बताया कि बड़े ग्रिड पर कोई असर नहीं पड़ा और मस्जिद में बिजली गुल नहीं हुई। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने पुष्टि की कि मलबे को बरामद कर लिया गया है और ऑपरेशनल रिव्यू से हूतियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई है।

सऊदी एयर डिफेंस ने जेद्दा से लगभग 70 किलोमीटर अंदर ड्रोन को रोक दिया, जिससे वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया। सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मलिकी ने बताया कि मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही ड्रोन को रोक दिया गया था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दो पवित्र मस्जिदों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक 'रेड लाइन' (अति-संवेदनशील सीमा) है। उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए इसे 'शर्मनाक हरकत' बताया, जिसका मकसद इबादत करने वालों में डर पैदा करना और आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाना था। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इसे 'कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला' करार दिया। हूथी आंदोलन (अंसार अल्लाह) ने तुरंत और स्पष्ट रूप से इसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया।

57 मुस्लिम-बहुल देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन 'ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन' (ओ आई सी) ने मक्का पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'घिनौना' बताया। ओ आई सी ने यमन के हूथी आंदोलन को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया और पवित्र स्थलों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। साथ ही, संगठन ने वैश्विक समुदाय से ऐसी हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और धार्मिक सद्भाव को खतरा हो सकता है।

सऊदी अरब और जी सी सी ने कहा कि इन हमलों ने 'सभी रेड लाइन्स पार कर ली हैं' और यह 'हालात को गंभीर रूप से बिगाड़ने' (ग्रेव एस्केलेशन) जैसा है। मक्का और मदीना को निशाना बनाकर दुनिया भर के लाखों मुसलमानों को जान-बूझकर उकसाया गया है। यू ए ई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और तुर्की ने भी एकजुटता दिखाते हुए बयान जारी किए।


हूथियों ने ज़िम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी पवित्र स्थल को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने सऊदी अरब पर आरोप लगाया कि वह मक्का के बारे में पहले किए गए दावे को साबित न कर पाने की अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहा है।


अब मदीना क्यों?
हूथियों ने जुलाई 2026 में सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी और 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्धविराम संधि के टूटने के बाद सीमा-पार हमले फिर से शुरू कर दिए थे। सना और लाल सागर के तट पर उनके नियंत्रण की वजह से वे 900 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक ड्रोन भेजकर मदीना तक पहुँच सकते हैं। पवित्र मस्जिद के पास बिजलीघर पर हमला करने का मकसद धार्मिक आक्रोश को भड़काना, सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाना और ईरान-समर्थित क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, ताकि यह दिखाया जा सके कि वे ईरान-अमेरिका-इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान भी सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों तक हमला कर सकते हैं। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक असर बहुत बड़ा है। इस्लामी दुनिया में, पैगंबर की मस्जिद (मस्जिद-ए-नबवी) को सेवा देने वाले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को पवित्रता पर ही हमला माना जाता है।

धार्मिक स्थलों पर हमलों को रोकने वाले अंतरराष्ट्रीय नियम
टकराव के दौरान धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना युद्ध का एक पुराना और दुखद पहलू रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून में इस मुद्दे पर स्पष्ट नियम हैं, जो सीधे तौर पर ऊपर बताए गए हमलों जैसे मामलों को संबोधित करते हैं। नीचे इन स्थलों के लिए ऐतिहासिक उदाहरण और मुख्य कानूनी सुरक्षा उपाय दिए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (आई एच एल) सशस्त्र संघर्षों के दौरान कई तरह से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करता है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि ये स्थल नागरिकों की संपत्ति हैं और इन पर तब तक हमला नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ये सैन्य लक्ष्य न बन जाएं।

1907 के हेग नियमों का अनुच्छेद 27 कहता है कि घेराबंदी और बमबारी के दौरान, 'धर्म, कला, विज्ञान या धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, अस्पतालों... को यथासंभव बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए', बशर्ते कि उनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जा रहा हो।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आई सी सी) के रोम स्टैच्यूट के आर्टिकल 8(2)(बी)(ix) और 8(2)(ई)(iv) के तहत, 'धर्म, शिक्षा, कला, विज्ञान या चैरिटी के कामों के लिए बनी इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों या अस्पतालों पर जान-बूझकर हमला करना' इंटरनेशनल और नॉन-इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (सशस्त्र संघर्ष) में वॉर क्राइम माना जाता है, बशर्ते वे मिलिट्री टारगेट न हों।

कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ (प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून) सभी देशों के लिए अनिवार्य नियम के तौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा करता है, चाहे किसी संधि को मंज़ूरी दी गई हो या नहीं। आई सी आर सी और दूसरे संगठन लगातार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इन स्थलों की सुरक्षा करना 'इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ (अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून) के तहत एक अनिवार्य दायित्व और एक बहुत बड़ी नैतिक ज़िम्मेदारी है।'

हालांकि धार्मिक स्थलों पर हमलों को रोकने वाला कानूनी ढांचा मज़बूत है, लेकिन जवाबदेही हमेशा सुनिश्चित नहीं हो पाती। मुख्य चुनौती कड़े कानूनी नियमों और कमज़ोर लागूकरण के बीच संतुलन बनाने की है। न्यायिक कार्रवाई अक्सर अंतरराष्ट्रीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र या मामलों को आगे बढ़ाने की देशों की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रतिबंध जैसे राजनीतिक उपाय असरदार हो सकते हैं, लेकिन भू-राजनीतिक कारणों से अक्सर उन्हें चुनिंदा तौर पर लागू किया जाता है।

निष्कर्ष
धार्मिक स्थलों पर कई ऐतिहासिक हमलों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ऐसे कामों को स्पष्ट रूप से रोकने के लिए एक मज़बूत कानूनी ढांचा बनाया है। चुनौती नियमों की कमी में नहीं, बल्कि लागूकरण, अधिकार क्षेत्र और राजनीतिक बाधाओं के बीच संतुलन बनाने में है। यही संतुलन तय करता है कि क्या ऊपर बताए गए हमलों के मामलों में इन सुरक्षा उपायों को असरदार ढंग से लागू किया जा सकता है या नहीं।

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