By अभिनय आकाश | Oct 14, 2026
ब्लू ड्रम मर्डर केस में मेरठ की एक अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मुस्कान के पति, पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई है। राजपूत की हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए थे; शव के हिस्सों को रेत और सीमेंट से भरे एक बड़े नीले प्लास्टिक के ड्रम में छिपा दिया गया था। 126 सुनवाइयों वाले ट्रायल और वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर, ज़िला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने इस मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभ" श्रेणी में रखते हुए मौत की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाए जाने पर सौरभ राजपूत की माँ, रेनू देवी ने कोर्ट के फ़ैसले पर राहत और आभार जताया और कहा कि आख़िरकार उन्हें न्याय मिला है।
यह अपराध तब सामने आया जब राजपूत के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घर से ड्रम बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने मौत की सज़ा और जुर्माने के साथ ट्रायल पूरा कर लिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि भावनात्मक घाव अभी भी बने हुए हैं। दोषी बहू से कोई भी रिश्ता न रखने की बात कहते हुए, राजपूत की माँ रेणु देवी ने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता अपनी बड़ी पोती की भलाई है, बशर्ते उन्हें उसकी बिना शर्त कस्टडी मिल जाए।