बंगाल के 'बेदाग' शिक्षकों को SC से बड़ी राहत, जिनका नाम स्कैम में नहीं, नई प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ा सकते हैं

By अभिनय आकाश | Apr 17, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले ‘बेदाग’ सहायक शिक्षक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मई तक नया भर्ती अभियान शुरू करने और 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, हम वर्तमान आवेदन में प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह कक्षा IX-X और कक्षा XI-XII के सहायक शिक्षकों से संबंधित है। 

इसे भी पढ़ें: न नई नियुक्ति होगी, न प्रॉपर्टी डिनोटिफाई होगी, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या हुआ?

अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी ने नियुक्तियों की ईमानदारी को इस हद तक प्रभावित किया है कि उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया दूषित और दागी थी, जिससे नियुक्तियां अमान्य हो गईं। नौकरी गंवाने वाले कई लोगों ने दावा किया कि उनकी दुर्दशा का कारण स्कूल सेवा आयोग, जिसने उन्हें नियुक्त किया था, की यह अक्षमता थी कि वह धोखाधड़ी से नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों और धोखाधड़ी से नौकरी न पाने वाले उम्मीदवारों के बीच अंतर कर सके।

प्रमुख खबरें

NIIT Learning Systems ने अमेरिकी कंपनी Blue Water Learning को 167 करोड़ रुपये में खरीदा

Jamia Millia Islamia ने छात्र संघ संविधान को दी मंजूरी, 15 मई तय की समयसीमा

UP MLC Election: 11 सीटों के नतीजे घोषित, BJP ने 6 और SP ने 5 पर दर्ज की जीत

Arunachal Pradesh सीमा पर हालात सामान्य, Pema Khandu बोले- सेना कर रही मजबूत सुरक्षा