By अंकित सिंह | Sep 26, 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में हरित पटाखों के निर्माण की अनुमति दे दी, बशर्ते कि इन्हें एनसीआर में नहीं बेचा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने नीरी और पेसो से परमिट प्राप्त प्रमाणित हरित पटाखों के निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे बनाने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि इन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं बेचा जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि हम उन निर्माताओं को निर्माण की अनुमति देते हैं जिनके पास नीरी और पेसो दोनों द्वारा प्रमाणित हरित पटाखे हैं। हालाँकि, इसके लिए निर्माताओं को इस न्यायालय के समक्ष यह वचन देना होगा कि इस न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेश तक, वे निषिद्ध क्षेत्रों में अपने कोई भी पटाखे नहीं बेचेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने केंद्र को सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध को संशोधित करने का प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक और आदर्श नहीं हो सकता है। पीठ ने कहा कि यह अनुभव किया गया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद, प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सका। पीठ ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण अवैध खनन माफियाओं का उदय हुआ है। पीठ ने कहा कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
इसलिए, पीठ ने केंद्र से दिल्ली सरकार, पटाखा निर्माताओं और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों को शामिल करने के बाद एक समाधान के साथ आने को कहा।
सुनवाई के दौरान, मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि पटाखों पर, उनके निर्माण सहित, पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एनसीआर में निर्माण की अनुमति देने से अंततः प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनकी बिक्री और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। निर्माताओं की ओर से पेश वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि सख्त शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति दी जाए और वे वेबसाइटों पर मात्रा की घोषणा कर सकें और सभी आवश्यक घोषणाएँ कर सकें।