By अभिनय आकाश | May 19, 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 के अपने उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें सार्वजनिक संस्थानों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था। कई याचिकाओं के बावजूद न्यायालय ने इस फैसले में कोई बदलाव या संशोधन करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि आवश्यक हो, तो राज्य को रेबीज से ग्रसित और लाइलाज माने जाने वाले आवारा कुत्तों को इच्छामृत्यु देने में संकोच नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की पीठ ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका सार्वजनिक स्थानों पर कमजोर वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। न्यायालय की टिप्पणियों, जिसमें "योग्यतम की उत्तरजीविता" की स्थिति का उल्लेख भी शामिल है, ने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व के प्रति उसकी चिंता को रेखांकित किया।
आंकड़े बताते हैं कि देशभर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान में, श्री गंगानगर में तीन महीनों में 1,483 मामले दर्ज किए गए, जबकि उदयपुर में 2026 में 1,700 से अधिक मामले दर्ज हुए। तमिलनाडु में, इस साल 240,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें मार्च में 71,000 मामले और 34 मौतें शामिल हैं। यह खतरा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे संवेदनशील स्थानों तक पहुंच गया है, जहां टर्मिनलों और यहां तक कि रनवे पर भी आवारा कुत्ते पाए गए हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा उपायों में गंभीर विफलता को उजागर करता है। राज्य मूकदर्शक नहीं रह सकता। अदालत उन कठोर जमीनी हकीकतों से अनजान नहीं रह सकती जहां बच्चे, अंतरराष्ट्रीय यात्री और बुजुर्ग लोग कुत्ते के काटने की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां बच्चे और बुजुर्ग लोग शारीरिक शक्ति के भरोसे जीवित रहें।