By अभिनय आकाश | Aug 04, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि एक संविधान पीठ मार्च में पहले ही उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में जा चुकी थी और फिर भी कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से परहेज किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
पीठ ने भूषण से कहा कि हमें इसमें दूसरी बार क्यों जाना चाहिए? यह वस्तुतः उनकी जगह पर कदम रखने जैसा होगा। वे फ़ाइल और अन्य सभी विवरण देख चुके हैं। उन्होंने फिर भी कोई आदेश पारित नहीं करने का फैसला किया। अगर वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।