By अभिनय आकाश | Sep 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को सात चेक बाउंस मामलों में सरेंडर करने से मिली अंतरिम राहत को आगे बढ़ा दिया है, साथ ही उन्हें दो हफ़्ते के अंदर रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करने को कहा है। गौरतलब है कि 8 सितंबर को कोर्ट ने यादव को सुरक्षा देते हुए एक दिन के अंदर यह रकम जमा करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब यादव और उनकी पत्नी की तरफ़ से दायर याचिकाओं का ज़िक्र AoR सौरभ त्रिवेदी ने मौखिक रूप से किया। बेंच ने यादव की ज़्यादा समय की मांग को अनिच्छा से मंज़ूरी दी और कहा कि हमें चिंता इस बात की है कि वह ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं।
कोर्ट ने गौर किया कि बार-बार मौके मिलने के बावजूद, यादव शिकायतकर्ता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे और कोर्ट में दिए गए वचनों का भी बार-बार उल्लंघन किया। प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार करते हुए, जस्टिस शर्मा ने कहा कि एक्टर ने न्यायिक प्रक्रिया के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यादव के एक बयान पर भी ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता को पैसे देने के बजाय वे "पांच बार और जेल जाना" पसंद करेंगे। कोर्ट ने इस टिप्पणी को उनके व्यवहार और कानूनी दायित्वों को पूरा न करने की अनिच्छा का संकेत माना।