By अभिनय आकाश | May 10, 2022
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह मामले पर सुनवाई हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून मामले पर केंद्र सरकार को कल तक यानी 11 मई तक का समय दिया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि जब तक देशद्रोह कानून की समीक्षा की जा रही है तब तक इस कानून के लागू करने पर उसका क्या फैसला है? यानी अदालत ने सरकार से पूछा है कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून की समीक्षा कर रही है तब तक उन लोगों के केस का क्या होगा जो देशद्रोह कानून यानी आईपीसी 124ए के तहत आरोपी हैं। इसके अलावा फैसला आने तक इस तरह के नए मामले दर्ज होंगे या नहीं।
इसके साथ ही पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से प्रतिक्रिया देने को कहा कि क्या पुनर्विचार होने तक भविष्य में राजद्रोह के मामलों के दाखिल करने पर अस्थायी रोक लगाई जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार से निर्देश लेंगे और बुधवार को इससे पीठ को अवगत कराएंगे। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे काफी स्पष्ट कर रहे हैं। हम निर्देश चाहते हैं। हम आपको कल तक का समय देंगे। हमारे विशिष्ट सवाल हैं: पहला लंबित मामलों के बारे में और दूसरा, यह कि सरकार भविष्य के मामलों पर कैसे गौर करेगी।