By अभिनय आकाश | Jul 16, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की। सिसोदिया ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किए गए अलग-अलग मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया।
हालाँकि, अदालत ने उन्हें परिस्थितियों में बदलाव की स्थिति में या मुकदमा लंबा चलने और अगले तीन महीनों में कछुए की गति से आगे बढ़ने की स्थिति में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी। जैन ने कहा कि मैं पिछले 16 महीने से जेल में हूं और मुकदमे में देरी मेरी गलती के कारण नहीं है। आज मुकदमा कछुआ गति से चल रहा है, और यह जमानत पर विचार करने के लिए 30 अक्टूबर के फैसले में प्रदान किया गया आधार है।