By अभिनय आकाश | Feb 07, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के पिछले साल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस को पिछले साल अगस्त में सार्वजनिक की गई न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के यौन शोषण के आरोपों पर केरल पुलिस द्वारा शुरू की गई चल रही आपराधिक कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया, क्योंकि पीड़ितों ने न्यायिक जांच समिति के समक्ष अपनी आपबीती रिपोर्ट करने के लिए गवाही दी थी।
अदालत ने समिति के समक्ष गवाह के रूप में पेश हुए पीड़ितों से अपनी शिकायतें उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने को कहा और उच्च न्यायालय से इसकी जांच करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं में से एक फिल्म निर्माता साजिमोन पारायिल ने तर्क दिया कि समिति के सामने गवाही देने वाला कोई भी गवाह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं है। इसके अलावा, यह कहा गया कि प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने के अभाव में अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है।