सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा- क्या प्रदूषण की वजह से लोगों को इसी तरह मरने देंगे

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 07, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाए जाने से दिल्ली-एनसीआर में हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहने को लेकर बुधवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ‘‘क्या आप लोगों को इसी तरह से मरने देंगे।’’ न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘क्या आप 100 साल पीछे जाने की इजाजत दे सकते हैं। यह पूरी अव्यवस्था और देश में सरकारी तंत्र की पूरी नाकामी होगी।’ 

पीठ ने पराली जलाए जाने पर रोक लगाने में विफल रहने के लिये तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और ‘‘इस स्थिति के लिये जिम्मेदार एक भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।’’ पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की दलील को स्वीकार नहीं किया। वेणुगोपाल ने कहा कि किसान पराली जलाना बंद करने के प्रति अनिच्छुक हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि इसे रोकने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी।

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वेणुगोपाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को ज़ोन में विभाजित किया जा सकता है और एक विशेष दिन में किसी खास क्षेत्र में पराली जलाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगभग 44 प्रतिशत प्रदूषण होता है। पीठ ने पूछा, ‘‘लेकिन पराली क्यों जलाया जाए। सरकारी तंत्र इसे क्यों नहीं रोक सकता? क्या पराली जलाया जाना एकमात्र समाधान है? सरकार इसे क्यों नहीं इकट्ठा कर सकती या खरीद नहीं सकती है?’’ पीठ ने कहा, ‘‘सरकार का कहना है कि पराली जलाना एकमात्र समाधान है। हम देश में इसकी अनुमति नहीं दे सकते। हम एक सभ्य देश में हैं।

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