By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 04, 2019
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाड़े के उस कथन का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कुमार की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए।कुमार के वकील ने जमानत की अर्जी सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा ‘‘हम इस पर गौर करेंगे।’’