By अभिनय आकाश | Jan 27, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को हैदराबाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के आंध्र प्रदेश के उपसभापति रघु राम कृष्ण राजू की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानांतरण को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में राजू ने आरोप लगाया था कि राज्य मशीनरी को पूर्व सीएम के पक्ष में हेरफेर किया जा रहा है।
उनकी याचिका के अनुसार, पूर्व सीएम ने अवैध रूप से 40,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की और यह सुनिश्चित किया कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे निष्क्रिय रहे, जिनमें कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य मशीनरी न्यायिक प्रक्रिया के इस दुरुपयोग पर मूकदर्शक बनकर बहुत खुश है, जिससे आपराधिक मुकदमों को आरोपी और अभियोजन पक्ष के बीच मैत्रीपूर्ण मेल में बदल दिया गया है।