By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 15, 2019
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ कार्रवाई से आय कर विभाग को रोकने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश मंगलवार को निरस्त कर दिया। खेतान के खिलाफ अलग से काले धन का मामला दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि इस मामले में नये सिरे से फैसला किया जाये। उच्च न्यायालय ने कहा था कि काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण कानून, 2016 को जुलाई 2015 से लागू नहीं किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश के खिलाफ केन्द्र की अपील पर यह निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केन्द्र ने काला धन संबंधी कानून , 2015 के प्रावधानों का उल्लेख किया था और कहा था कि खैतान के खिलाफ कथित अपराध ‘सतत् अपराध’ है। न्यायालय ने इससे पहले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इस कानून को एक जुलाई, 2015 से प्रभावी करने संबंधी केन्द्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। खैतान 3600 करोड़ रूपए के अगस्टवेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले के आरोपियों में शामिल है।खैतान ने काला धन कानून, 2015 के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती थी।