By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 10, 2026
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करने पर 12 शोध विश्लेषकों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सेबी (मध्यस्थ) विनियम, 2008 के तहत यह कार्रवाई की गई। संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा कि जिन संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें अर्जुन लेनिन, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, ईस्ट ब्रिज एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, कुशांक कमल पोद्दार और आर के ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड शामिल हैं।
सेबी ने इस वर्ष मई और जून में इन संस्थाओं को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनका पंजीकरण क्यों रद्द या निलंबित न किया जाए। हालांकि,किसी भी संस्था ने निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद नियामक ने इन 12 संस्थाओं के शोध विश्लेषक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि यह कार्रवाई समाप्त हो चुके पंजीकरण प्रमाणपत्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही उसने स्पष्ट किया कि पंजीकरण रद्द होने के बावजूद ये संस्थाएं शोध विश्लेषक के रूप में अपने द्वारा किए गए या नहीं किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी बनी रहेंगी।