By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले 15 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण प्रमाणपत्र शुक्रवार को रद्द कर दिए। सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 के तहत पंजीकृत निवेश सलाहकारों को अपना पंजीकरण वैध बनाए रखने के लिए हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है। नियामक ने पाया कि इन 15 सलाहकारों ने निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया।
सेबी ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण रद्द होने से इन सलाहकारों की पूर्व में पंजीकृत निवेश सलाहकार के रूप में की गई गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियां समाप्त नहीं होंगी। जिन 15 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें कैपविजन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वाइज फिनसर्व, हार्दिक महेंद्रकुमार शुक्ला, शरणजीत सिंह, मनी इंडिया रिसर्च, एक्सफिनिटी वेंचर पार्टनर्स एलएलपी और तान्या गुप्ता शामिल हैं।