By Prabhasakshi News Desk | Oct 11, 2024
नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों के सीधे भुगतान को अनिवार्य बनाने से जुड़े दिशानिर्देशों को लागू करने की समयसीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी। यह नियम मूल रूप से 14 अक्टूबर से प्रभावी होना था। सेबी ने पांच जून एक परिपत्र जारी किया था। इसके तहत परिचालन दक्षता में सुधार और जोखिम को कम करने के लिए समाशोधन निगम को प्रतिभूतियों को सीधे ग्राहक के डीमैट खाते में जमा करने को अनिवार्य किया गया था। फिलहाल समाशोधन निगम प्रतिभूतियों के भुगतान को ‘ब्रोकर’ के खाते में जमा करता है।