SEBI ने प्रतिभूति सीधे निवेशकों के डीमैट खाते में डालने के नियम लागू होने की समयसीमा बढ़ाई

By Prabhasakshi News Desk | Oct 11, 2024

नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों के सीधे भुगतान को अनिवार्य बनाने से जुड़े दिशानिर्देशों को लागू करने की समयसीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी। यह नियम मूल रूप से 14 अक्टूबर से प्रभावी होना था। सेबी ने पांच जून एक परिपत्र जारी किया था। इसके तहत परिचालन दक्षता में सुधार और जोखिम को कम करने के लिए समाशोधन निगम को प्रतिभूतियों को सीधे ग्राहक के डीमैट खाते में जमा करने को अनिवार्य किया गया था। फिलहाल समाशोधन निगम प्रतिभूतियों के भुगतान को ‘ब्रोकर’ के खाते में जमा करता है। 

प्रमुख खबरें

बाजार में बिकवाली का Tsunami, निवेशकों के पैसे डूबे, Expert ने बताए ये 3 Winning Stocks

Meta Layoffs: मार्क जुकरबर्ग के AI प्लान से संकट में 8000 Jobs, कर्मचारियों में नौकरी जाने का डर

Bengaluru की चिलचिलाती धूप में मिली ठंडी राहत, Ice Cream मिलते ही खिल उठे मजदूरों के चेहरे

IPL 2026 में Vaibhav Suryavanshi का तूफानी शतक, फिर Injury ने बढ़ाई सनराइजर्स की टेंशन