By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 19, 2020
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रवासी भारतीयों को भारत में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी डिपॉजिटरी रसीद रखने के लिए शुक्रवार को नियमों में कुछ राहत प्रदान की। सेबी के नए नियमों के मुताबिक अप्रवासी भारतीय अब कर्मचारी शेयर विकल्प योजनाओं (ईसॉप्स), बोनस निर्गम और राइट्स इश्यू के तहत भी डिपॉजिटरी रसीदें रख सकते हैं।