By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 19, 2020
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रवासी भारतीयों को भारत में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी डिपॉजिटरी रसीद रखने के लिए शुक्रवार को नियमों में कुछ राहत प्रदान की। सेबी के नए नियमों के मुताबिक अप्रवासी भारतीय अब कर्मचारी शेयर विकल्प योजनाओं (ईसॉप्स), बोनस निर्गम और राइट्स इश्यू के तहत भी डिपॉजिटरी रसीदें रख सकते हैं।
सेबी ने अक्टूबर 2019 में अप्रवासी भारतीयों के भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के डिपॉजिटरी रसीद खरीदने पर रोक लगा दी थी। सेबी ने शुक्रवार अपने परिपत्र में कहा कि यदि डिपॉजिटरी रसीद अप्रवासी भारतीयों को शेयर आधारित कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में जारी की जाती है तो उन पर यह रोक काम नहीं करेगी। इसी तरह राइट्स इश्यू या बोनस निर्गम के रूप में भी अप्रवासी भारतीयों को डिपॉजिटरी रसीद जारी की जा सकती है।