SEBI का कस्टोडियंस के लिए नया फरमान: विनियमित और गैर-विनियमित सेवाओं को करना होगा अलग, नेटवर्थ के नियम भी बदले

By रेनू तिवारी | Mar 05, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बुधवार को गैर-बैंक कस्टोडियंस (Non-bank Custodians) के लिए नए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत अब कस्टोडियंस को अपनी विभिन्न वित्तीय सेवाओं को अलग-अलग रणनीतिक व्यापार इकाइयों (Strategic Business Units - SBU) के माध्यम से संचालित करना अनिवार्य होगा। इनमें इन इकाइयों के लिए अलग खाते बनाए रखने और इन व्यवसायों के लिए स्वतंत्र रूप से नेटवर्थ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के निर्देश भी शामिल हैं।

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सेबी ने बुधवार को जारी अपने परिपत्र में कहा, ‘‘एसबीयू के लिए समान दूरी के आधार पर अलग खाते तैयार और बनाए रखे जाएंगे, कस्टोडियन के लिए नेटवर्थ के मानदंड एसबीयू के बही-खातों को छोड़कर पूरे किए जाने चाहिए।’’ उन्हें निर्देश दिया गया है कि यदि वे गैर-विनियमित वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वे ग्राहकों को इस बारे में बताएं और एक पावती प्राप्त करें कि सेबी ऐसी गतिविधियों से संबंधित शिकायतों का निपटारा नहीं करेगा।

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