By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 12, 2021
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी संचालन व्यवहारों और सूचनाओं के खुलासे की व्यवस्था को मजबूत करने उद्देश्य से कुछ नये नियम अधिसूचित किये हैं।इसमें यह भी कहा गया है कि शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपनी लाभांश वितरण नीति बनानी होगी। सेबी द्वारा पांच मई को जारी अधिसूचना में उसने प्रयोज्यता, संविधान और जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में एक प्रमोटर के पुन: वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए नई नीति तैयार की है।
इसके साथ ही जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित करने की आवश्यकता को भी मौजूदा शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों से बढ़ाकर बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।आरएमसी में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा और जयादातर सदस्य निदेशक मंडल के निदेशक होंगे। अधिसूचना में और भी कई तरह के बदलवों का उल्लेख किया गया है।