निवेश के नियमों में ढील: SEBI का REITs और InvITs को लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 06, 2026

बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए ‘लिक्विड’ म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा पात्रता मानदंड निवेश विकल्पों को सीमित करते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक प्रकार की निश्चित आय वाली (बॉन्ड) म्यूचुअल फंड योजना है जो बहुत ही अल्पकालिक मुद्रा बाजार निवेश उत्पादों में निवेश करता है। ये बचत खातों की तुलना में उच्च नकदी, पूंजी की सुरक्षा और बेहतर रिटर्न प्रदान करते हैं।

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सेबी ने अपने परामर्श पत्र में यह भी प्रस्ताव दिया है कि रियायती समझौतों की समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद भी इनविट को विशेष उद्देश्यीय इकाइयों (एसपीपवी) में निवेश जारी रखने की अनुमति दी जाए। इसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि वैधानिक, संविदात्मक, कर या मुकदमेबाजी संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसी संस्थाओं का परिचालन में बनाये रखना आवश्यक हो सकता है।

सेबी ने इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एसपीवी की परिमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें एक निश्चित निकास या पुनर्निवेश समयसीमा और इनविटेशनल इन्वेस्टमेंट (इनविटेशनल इन्वेस्टमेंट) और एसपीवी दोनों स्तरों पर बेहतर खुलासे जैसी शर्तें शामिल हैं। नियामक ने इन प्रस्तावों पर 26 फरवरी तक संबंधित पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

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