Sexual harassment case: आर. के. पचौरी के खिलाफ आईसीसी के निष्कर्षों के विरुद्ध दाखिल अपील खारिज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 10, 2023

नयी दिल्ली। दिल्ली के एक न्यायाधिकरण ने ‘द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट’ (टीईआरआई) की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के उस निष्कर्ष के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें संस्थान के पूर्व प्रमुख आर. के. पचौरी पर लगाए गए एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि की गई है। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि एक पुरुष को महिला की स्पष्ट सहमति और उसके स्पष्ट इनकार या उसकी निहित सहमति के बीच का अंतर पता होना चाहिए।

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न्यायाधिकरण ने कहा कि बातचीत से पता चलता है कि संस्थान के पूर्व प्रमुख ने पीड़िता का शारीरिक व मानसिक शोषण किया और आरोपी ने पीड़िता के असुविधा और उदासीनता व्यक्त करने के बावजूद संदेश भेजना जारी रखा। पचौरी का हृदय संबंधी लंबी बीमारी के बाद 14 फरवरी 2020 को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उस समय यौन उत्पीड़न का मामला दिल्ली की एक अदालत में लंबित था। पचौरी के निधन के बाद अदालत ने मामला बंद कर दिया था।

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