By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 23, 2019
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह अपनी हिरासत के विरोध में की गई पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फै़सल की अपील पर तीन सितंबर को सुनवाई करेगा। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फै़सल का आरोप है कि उन्हें 14 अगस्त को दिल्ली हवाईअड्डे पर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया और श्रीनगर भेज दिया गया जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। न्यायमूर्ति मनमोहन तथा न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दोनों पक्षों से अपने अपने अभ्यावेदन देने को कहा और मामले को तीन सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
सुनवाई के लिए शीघ्र तारीख देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि मामला समय लेगा और ‘‘यह रातों रात होने नहीं जा रहा है।’’ पीठ ने कहा ‘‘एक सप्ताह या दस दिन मायने नहीं रखते।’’ इस मामले को तीन सितंबर के लिए पीठ ने इसलिए सूचीबद्ध किया क्योंकि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता उच्चतम न्यायालय में एक मामले में दलील दे रहे थे और उच्च न्यायालय में पूर्वाह्लन उपलब्ध नहीं थे। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान फै़सल के वकीलों ने मांग की कि उनके पुत्र तथा अभिभावकों को उनसे मिलने दिया जाए। पीठ ने कहा कि फै़सल की पत्नी, पुत्र और अभिभावक उनसे मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि परिवार फ़ैसल से मिल सके।