भ्रष्टाचार के मामले में सजा के खिलाफ शरीफ परिवार ने अपील दायर की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 16, 2018

इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद ने भ्रष्टाचार के एक मामले में फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में आज अलग अलग अपील दायर की और जमानत की मांग की। मीडिया में ऐसी खबर आयी है।

शरीफ (68) और उनकी बेटी मरयम (44) को गत शुक्रवार को लंदन से लाहौर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पहले एक जवाबदेही अदालत ने उन्हें लंदन में चार आलीशान फ्लैटों पर उनके परिवार के स्वामित्व को लेकर दोषी पाया था। 

डॉन न्यूज की खबर है कि तीनों अभियुक्तों के वकीलों ने अपने मुवक्किलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में सात अलग अलग अपीलें दायर कीं। शरीफ की ओर से तीन और मरियम एवं सफदर की ओर से दो दो अपीलें दायर की गयी हैं। खबर के अनुसार अपील में एवेनफिल्ड मामले के फैसले में कानूनी त्रुटियां होने की बात कहते हुए इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के फैसले को अयोग्य ठहराए जाने की दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा तीनों दोषियों की रिहाई की मांग भी कही गई है।

अखबार के मुताबिक भ्रष्टाचार के अन्य दो मामलों की सुनवाई अडियाला जेल परिसर में किए जाने के खिलाफ भी अपील दायर की गई है। अन्य एक अपील में मामले को दूसरी जवाबदेही अदालत में स्थानांतरित करने की मांग भी की गई। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर मामले के कई पहलुओं पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रख चुके हैं। ऐसी ही एक अपील पहले भी दायर की गई थी और अदालत ने प्रासंगिक उच्च न्यायालय में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि कब इन अपीलों पर सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को दस साल की कैद सुनायी थी और उन पर 80 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था। उनकी बेटी को सात साल की कारावास की सजा सुनाई गयी थी और उन पर दो लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। शरीफ के दामाद को एक साल की कैद की सजा सुनायी गयी।

 

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