UAPA के तहत जेल में बंद Sharjeel Imam को मिली राहत, Delhi Riots मामले में अंतरिम जमानत मंजूर

By अभिनय आकाश | Mar 09, 2026

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी। करकड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम को उनके भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। आरोपी, जो 2019-2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने में अग्रणी छात्र कार्यकर्ता थे, पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप हैं। उन पर फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" रचने का आरोप है।

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मामले में आरोपी हैं ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा (2021 में जमानत दी गई), शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद। सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर (गिरफ्तार होने पर वह गर्भवती थी, इसलिए मानवीय आधार पर जमानत दी गई), शरजील इमाम, फैजान खान, देवांगना कलिता (जमानत दी गई) और नताशा नरवाल (जमानत दी गई)।

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