By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 18, 2022
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मुखर्जी को जमानत देने से इनकार करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के 16 नवंबर 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए उसकी याचिका पर सीबीआई तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किए जाते हैं। दो हफ्तों में जवाब दिया जाए।’’ मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।
उसक शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। इस साजिश का हिस्सा होने के आरोप में पूर्व मीडिया उद्योगपति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। उसे फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी। मामले में जेल में बंद रहने के दौरान ही उसने इंद्राणी मुखर्जी से तलाक ले लिया।