By अंकित सिंह | Mar 08, 2022
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। ड्रग्स मामले में मोहाली ज़िला अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे पहले मजीठिया को 24 फरवरी को दो हफ्तों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने मादक पदार्थ के मामले में मोहाली अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने 25 फरवरी को मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने हाल में पंजाब पुलिस को पंजाब के पूर्व मंत्री को मादक पदार्थ मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें।
शिअद प्रमुख ने कहा कि उनका न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है और पूरी पार्टी मजीठिया के साथ खड़ी है। हरसिमरत कौर के भाई प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद एक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ कानून (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया गया था।