Yes, Milord | कोचिंग सेंटर हादसे की जांच CBI के पास, बिभव को फटकार, मुस्लिम पक्ष को झटका, जानें कोर्ट में इस हफ्ते क्या हुआ?

By अभिनय आकाश | Aug 03, 2024

मथुरा जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। NEET के लिए नियम बनाए केंद्र और NTA, सुप्रीम कोर्ट ने 7 सुझाव दिए। SC-ST आरक्षण के अंदर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिया है और कहा कि सब-कैटेगरी बनाई जा सकती है। विभव कुमार को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। इस सप्ताह यानी 29 जुलाई से 03 अगस्त 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। 

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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, SC/ST कोटे में भी कोटा 

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि SC/ST के भीतर सब- क्लासिफिकेशन बनाकर राज्य आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। सात जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत से फैसला दिया। कहा कि राज्यों को यह इजाजत दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि SC/ST के भीतर और ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान कर उन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन राज्य को ऐसे वर्ग के बारे में बताना होगा कि उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। वे मनमर्जी नहीं कर सकते।

कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई

दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से हुई तीन स्टूडेंट्स की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही, सेंट्रल विजिलेंस कमिशन (CVC) को निर्देश दिया कि वह जांच की निगरानी करे। दिल्ली में लगातार बढ़ रही आबादी के हिसाब से शहर के बुनियादी ढांचे को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमिटी बनाई है।

NEET के लिए SOP तैयार करे

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एंट्रेस की NEET-UG परीक्षा कराने वाली NTA को नसीहत दी कि उसे ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के हित प्रभावित नहीं। कोर्ट ने NTA की निगरानी के लिए वनाई एक्सपर्ट कमिटी का विस्तार किया और उससे कहा कि NEET के लिए SOP तैयार करें।

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ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। देवता और हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्थिरता को शाही ईदगाह मस्जिद के प्रबंधन ने चुनौती दी गई थी। जिसमें तर्क दिया गया था कि मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम, सीमा अधिनियम और विशिष्ट राहत अधिनियम द्वारा वर्जित हैं। आज जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया।

SC ने बिभव को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपपत्र को अवलोकन के लिए उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त को तय की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कुमार से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के आवास पर व्यवहार करने का यही तरीका है।  क्या यह एक निजी आवास है। यह मुख्यमंत्री का निवास है। आप ऐसा कहना चाहते हैं जैसे कि एक गुंडा आवास में घुस गया और आप सुरक्षा करना चाहते थे। आपने एक महिला के साथ मारपीट की है।


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