एसआईए ने यूएपीए मामले में कश्मीर घाटी में तलाशी ली

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 08, 2025

जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में घाटी में कई स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के कलम इलाके में भी एसआईए के कर्मियों ने तलाशी ली। उन्होंने कहा कि यह तलाशी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में एसआईए की जांच का हिस्सा थी।

अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के 180 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसमें अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है।

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