भड़काऊ भाषण देती है BJP..., कर्नाटक में Hate crimes prevention bill को लेकर सिद्धारमैया ने भगवा पार्टी पर किया पलटवार

By अंकित सिंह | Dec 22, 2025

कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों में घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध निवारण विधेयक, 2025 पारित होने के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया और इस विधेयक के विरोध का कारण बताया। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "क्या भड़काऊ भाषण समाज में शांति बनाए रख सकते हैं?... भाजपा भड़काऊ भाषण देती है, और इसीलिए वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। 

विधेयक के उद्देश्य को समझाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि विशिष्ट समुदायों को लक्षित करने वाले बयानों और कार्यों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए घृणा अपराधों की सटीक परिभाषा आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया, "यह किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध बोलने से संबंधित है।" इसके अतिरिक्त, उन्होंने नए कानून के तहत दंडों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, "घृणा अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि बार-बार अपराध करने पर (दो या तीन बार), सजा बढ़ा दी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि बार-बार अपराध करने पर, सजा बढ़ाकर दो वर्ष और जुर्माना 1 लाख रुपये (50,000 रुपये के बजाय) कर दिया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भाजपा पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि इस कानून का उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है।

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