By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 22, 2024
हिमाचल प्रदेश के छह पूर्व विधायक उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी उस याचिका को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने वाले विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी है।
पूर्व कांग्रेस विधायकों के करीबी एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने का कदम बहुत विचाराधीन है क्योंकि वे उन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते हैं जो उनकी अयोग्यता के बाद खाली हो गई है।
शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को छह मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उच्चतम न्यायालय ने 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के उन विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने राज्य में हाल के राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था।