By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 26, 2017
नयी दिल्ली। पिछले वर्ष सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान जाने वाले भारतीय सैनिक को सेना की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। सैनिक के लिए तीन महीने जेल की सजा की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान ने जनवरी में सैनिक भारत को सौंप दिया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना की अदालत ने चंदू बाबूलाल चव्हाण को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है लेकिन सजा की अवधि को उचित अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि सिपाही बाबूलाल चव्हाण के मामले की सुनवाई जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा की गई।
चव्हाण सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उनकी तैनाती 37 राष्ट्रीय राइफल्स में थी। पिछले वर्ष सितंबर में भारत ने नियंत्रण रेखा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर सजिर्कल स्ट्राइक की थी जिसके कुछ घंटों बाद सिपाही कश्मीर में सीमा पार कर गया था।