By अभिनय आकाश | Aug 21, 2025
विवाह और निर्भरता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि विवाह के दौरान पति या पत्नी के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का दावा करना असंभव है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आगाह किया कि जो लोग एक-दूसरे पर निर्भर रहने को तैयार नहीं हैं, उन्हें विवाह के बंधन में बंधना ही नहीं चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कार्यवाही के दौरान कहा कि विवाह का अर्थ है दो आत्माओं, दो व्यक्तियों का मिलन। कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवनसाथी से पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहता हूँ।
पीठ ने पत्नी से पूछा कि वह सिंगापुर क्यों नहीं लौट सकती, जहाँ कभी उसकी और उसके पति की "सबसे अच्छी नौकरियाँ" थीं। उसने जवाब दिया कि उसके पति के पिछले कामों के कारण उसके लिए वापस जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। उसने अपनी आजीविका के लिए काम करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। जब पत्नी ने ज़ोर देकर कहा कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, तो न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बीच में ही कहा, "आप ऐसा नहीं कह सकतीं। एक बार शादी हो जाने के बाद, आप आर्थिक रूप से नहीं तो भावनात्मक रूप से अपने जीवनसाथी पर निर्भर हो ही जाती हैं। अगर आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थीं, तो आपने शादी ही क्यों की?