By अभिनय आकाश | Aug 21, 2023
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए सोमवार को गठित इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी की चार दिन की फिजिकल रिमांड दे दी है। एफआईए द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए कुरैशी को उसी अधिनियम के तहत दर्ज एक सिफर मामले की सुनवाई के लिए आज विशेष अदालत में पेश किया गया था।
आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अबुअल हसनत ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कुरेशी के खिलाफ दर्ज मामले पर सुनवाई की। सुनवाई की शुरुआत में एफआईए अभियोजक ने कथित लापता सिफर की बरामदगी के लिए कुरेशी की 13 दिन की शारीरिक रिमांड की मांग की, जबकि उनके वकील शोएब शाहीन ने एफआईए की याचिका का विरोध किया। सूत्रों ने कहा कि एफआईए अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि अटक जेल में मामले की जांच के संबंध में कैद पीटीआई प्रमुख इमरान खान से भी पूछताछ की गई थी।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईए की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर बाद जज ने सुरक्षित फैसला सुनाया और एफआईए अधिकारियों को 25 अगस्त (शुक्रवार) को कुरेशी को अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया। इससे पहले, न्यायाधीश हसनत ने बंद कमरे में सुनवाई शुरू होने से पहले अनधिकृत लोगों को अदालत कक्ष से बाहर निकालने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का मामला है, अप्रासंगिक लोगों को चले जाना चाहिए।