By अभिनय आकाश | Aug 21, 2023
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए सोमवार को गठित इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी की चार दिन की फिजिकल रिमांड दे दी है। एफआईए द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए कुरैशी को उसी अधिनियम के तहत दर्ज एक सिफर मामले की सुनवाई के लिए आज विशेष अदालत में पेश किया गया था।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईए की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर बाद जज ने सुरक्षित फैसला सुनाया और एफआईए अधिकारियों को 25 अगस्त (शुक्रवार) को कुरेशी को अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया। इससे पहले, न्यायाधीश हसनत ने बंद कमरे में सुनवाई शुरू होने से पहले अनधिकृत लोगों को अदालत कक्ष से बाहर निकालने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का मामला है, अप्रासंगिक लोगों को चले जाना चाहिए।