विशेष अदालत काआदेश किसी भी लड़की को ‘‘आइटम’’ कहना आपत्तिजनक, दोषी के खिलाफकोई नरमी नही

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 27, 2022

मुंबई की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में एक व्यक्ति को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि किसी भी लड़की को ‘‘आइटम’’ कहना आपत्तिजनक है। अदालत ने यह आदेश 20 अक्टूबर को पारित किया था। दोषी के खिलाफ नरमी बरतने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि महिलाओं को इस तरह के अवांछित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे ‘‘ सड़कछाप रोमियो’’ को सबक सिखाना जरूरी है।

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केजरीवाल से पूछा, करेंसी नोटों पर बी आर आंबडेकर का चित्र क्यों नहीं?

आदेश में कहा गया, ‘‘ आरोपी ने उसे ‘आइटम’ कहकर बुलाया, इस शब्द का इस्तेमाल लड़के आमतौर पर लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए करते हैं. यह स्पष्ट तौर पर लड़की की गरिमा भंग करने के उसके इरादे को जाहिर करता है।’’ न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ किसी भी लड़की के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है।’’ अदालत ने कहा कि आरोपी के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती क्योंकि मामला सड़क पर एक नाबालिग लड़की से बदसलूकी का है। अदालत ने कहा, ‘‘ ऐसे अपराधों से कठोरता से निपटा जाना चाहिए ताकि ऐसे ‘सड़कछाप रोमियो’ को सबक सिखाया जा सके और महिलाओं को उनके अनुचित व्यवहार से बचाया जा सके।

प्रमुख खबरें

Allahabad High Court ने हमीरपुर में स्कूल सड़क के लिए Forest NOC देने का आदेश दिया

Raipur Police के खिलाफ ईसाई संगठन का मोर्चा, दुर्व्यवहार के आरोप में कार्रवाई की मांग

JPNIC Lucknow के संचालन और रखरखाव को UP Cabinet की मंजूरी, 30 साल की लीज पर दिया

Kurukshetra Murder: महिला ने तीन चाकुओं से की पति की हत्या, जांच जारी