उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य में मतदान के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 09, 2022

शिमला ।  प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत या सेवाएं प्रदान कर रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य के पंजीकृत मतदाताओं को इन राज्यों में विधानसभा के सामान्य चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

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ये हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए मान्य होगा, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं। ये अवकाश दिहाड़ीदार कर्मचारियों तथा नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत सवैतनिक अवकाश होगा।

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प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हिमाचल के विभिन्न भागों में कार्यरत उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है।

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