By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 10, 2020
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच यहां लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से नहीं कराये जाने पर नाराजगी जतायी है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित कराये। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने कोरोना वायरस संक्रमण पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया है एवं इसका पालन करने के निर्देश के साथ लोगों को कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अधिकतर लोग कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं।
अदालत ने कहा कि सरकार के साथ हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि इस लड़ाई में वह शामिल हो और इसके लिए उसे नियमों का पालन करना होगा और संक्रमण को रोकना होगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार ने बताया कि कोरोना जांच में भी तेजी लायी गयी है। जल्द ही पलामू, दुमका और हजाराबीग में भी जांच की प्रयोगशालाएं खुल जायेंगी। सुनवाई के दौरान मामले में पीठ की ओर से नियुक्त न्यायालय मित्र ने सरकार के जवाब पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि राज्य में जांच की रफ्तार धीमी है।