अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने के केनरा बैंक के आदेश पर रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 08, 2025

बंबई उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह खाता अंबानी की कंपनी ‘रिलायंस कम्युनिकेशंस’ से संबंधित है जो दिवालियेपन की कार्यवाही का सामना कर रही है।

अंबानी ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि केनरा बैंक ने उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) से भी जवाब मांगा है। मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय की है।

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