By अंकित सिंह | Apr 15, 2026
विपक्ष की बैठक के तुरंत बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा विधेयक लाने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरीके से इसे पेश किया गया है, उस पर हमें आपत्ति है। यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। विपक्षी दलों को दबाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। हालांकि हमने महिला आरक्षण विधेयक का लगातार समर्थन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले के संशोधनों को लागू किया जाए। वे परिसीमन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं।
आईयूएमएल सांसद ई. टी. मोहम्मद बशीर ने कहा कि हम परिसीमन विधेयक का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह वास्तव में एक जाल है। वे 2023 में भी आरक्षण दे सकते थे, और हम अब भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही, यह संवैधानिक संशोधन एक खतरनाक कदम है। हमने इसका (परिसीमन का) पुरजोर विरोध करने का फैसला किया है क्योंकि यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के ज़रिए अनुच्छेद 81 के खंड 3 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे एक नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि संसद कानून बनाएगी और जनगणना व जनसंख्या का निर्धारण करेगी। इसका मतलब है कि सरकार साधारण बहुमत से ही पूरे देश को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। उत्तर भारत में सीटों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से लागू किया है। यह लोकतंत्र विरोधी है। हम उस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं जिसके तहत परिसीमन किया जाएगा।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है और यह परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार संवैधानिक संशोधनों और मौजूदा ढांचे में बदलाव के माध्यम से 2029 के आम चुनावों से पहले इस आरक्षण को लागू करने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी।