By अभिनय आकाश | Feb 05, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की उपचारात्मक याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनकी जमानत खारिज करने को चुनौती दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने किसी विशेष तारीख का संकेत दिए बिना कहा इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।
सिसौदिया की समीक्षा याचिका में ₹338 करोड़ की राशि की गणना के आधार पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से जमानत से इनकार करने का आधार स्थापित नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की समीक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने याचिका और उसके समर्थन में आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।