Supreme Court ने Dhar भोजशाला परिसर के पास दरगाह की जमीन पर नमाज की दी इजाजत

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 30, 2026

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुस्लिम पक्ष को मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह के परिसर में शुक्रवार की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुसलमानों को शुक्रवार को अपराह्न एक बजे से तीन बजे के बीच उस जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हालांकि कहा कि इस निर्देश का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार और मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति से शुक्रवार की नमाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं तलाश सकते।

मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज की दलीलें सुनने के बाद, 14 जुलाई के पिछले आदेश को स्पष्ट किया गया। सीजेआई ने एक आदेश में कहा, “पहले के आदेश को इस हद तक स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को अपराह्न एक से तीन बजे के बीच खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए; यह जमीन दरगाह की जमीन बताई जाती है। स्थल योजना की पेश की गई प्रति से पता चलता है कि यहां आने-जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है, इसलिए यह स्थल उपयुक्त लगता है।

यह संबंधित परिसर से सटा हुआ है।” पीठ ने कहा, “यह आदेश दोनों पक्षों को आपसी सहमति से किसी अन्य जगह को चुनने से नहीं रोकता है।” सुनवाई के दौरान अहमदी ने कहा कि भोजशाला परिसर से सटे उपयुक्त वक्फ भूखंड उपलब्ध हैं, लेकिन राज्य प्रशासन कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा, “आप गलत काम करने वाले के सामने झुक नहीं सकते।” मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को फैसला सुनाया कि धार जिले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। साथ ही, इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के दशकों पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि केंद्र और एएसआई भोजशाला परिसर के प्रशासन और प्रबंधन के बारे में फैसला ले सकते हैं।

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