बंगाल की OBC लिस्ट पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगा जातियों से जुड़ा डाटा

By अभिनय आकाश | Aug 05, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को 77 समुदायों, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे, को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में नामित करने का आधार बताने का निर्देश दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मई में वर्गीकरण प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया था और राज्य उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोटा लाभ देने के लिए ओबीसी सूची में शामिल की गई जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर मात्रात्मक डेटा प्रदान करने को कहा।

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पीठ ने यह भी पूछा कि क्या ओबीसी के उप-वर्गीकरण के लिए राज्य द्वारा कोई परामर्श किया गया था। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए "वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है और कहा कि उसका विचार है कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़े के रूप में चुना जाना मुस्लिम समुदाय का अपमान है। 

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