By अभिनय आकाश | Sep 30, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में बार-बार सुनवाई टलने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला "मनहूस" (jinxed) है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था। कोर्ट ने कहा कि हमें आप सभी की बात सुननी होगी। इस मायने में यह मामला मनहूस है। एक के बाद एक तारीख पर सुनवाई टलती जा रही है। बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि हाई कोर्ट में मामला करने वाले पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाए हैं। इससे पहले पक्षों ने हिंदू पक्ष के भीतर ही पैदा हुए विवाद को सुलझाने की संभावना जताई थी।
शुरू में सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट ने 'पूजा स्थल अधिनियम, 1991' के तहत मामला स्वीकार करने पर लगी रोक का हवाला देते हुए मुख्य मुकदमा खारिज कर दिया था। हालांकि, मथुरा ज़िला अदालत में अपील के बाद इस फ़ैसले को पलट दिया गया। मई 2022 में मथुरा ज़िला अदालत ने कहा कि मुकदमा चलाने योग्य है। बाद में, 2023 में इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।