प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नहीं हैं : अदालत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 13, 2021

नयी दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करार देने वाली दलीलों को मंगलवार को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि ‘प्रकाश सिंह मामले’ में शीर्ष अदालत के दिशानिर्देश राज्यों पर लागू होते हैं, न कि राष्ट्रीय राजधानी सहित केंद्र शासित प्रदेशों पर।

इसे भी पढ़ें: उच्चतम न्यायालय में बुधवार और बृहस्पतिवार को हुआ करेगी मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई

इतना ही नहीं, इस मामले में कम से कम दो साल के कार्यकाल के मानदंडों की भी अनदेखी की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि ‘प्रकाश सिंह मामला’ राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से जुड़ा था, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां संविधान के अनुच्छेद 239एए के प्रावधानों के अनुरूप विधानसभा की व्यवस्था है।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन जुलाई 2018 को जारी आदेश और संबंधित दिशानिर्देशों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ये दिशानिर्देश संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सूचीबद्ध किये गये विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच से राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक चयनित करने से संबंधित है।’’

न्यायालय ने कहा कि इस फैसले और संबंधित दिशानिर्देशों का एजीएमयूटी काडर के तहत आने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस आयुक्तों/पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। पीठ ने कहा कि चूंकि संबंधित आदेश एवं दिशानिर्देश राज्यों के पुलिस प्रमुखों से जुड़े हैं, इसलिए इस मामले में शीर्ष अदालत के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

इसे भी पढ़ें: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं : उच्चतम न्यायालय

प्रमुख खबरें

Meena Kumari Birth Anniversary: Tragedy Queen का फिल्मी सफर जितना सफल, असल जिंदगी उतनी दर्दनाक

Bangladesh में US की बढ़ती रुचि: PM Tarique Rahman और Sergio Gor की बैठक से Strategic Ties को मिलेगी नई दिशा

E20 Policy पर कोई Study नहीं: Kejriwal ने BJP के दावों पर उठाए गंभीर सवाल

ईरान की खुली धमकी: US और Israel के Energy Assets को बनाएंगे निशाना, Trump की कार्रवाई का देंगे करारा जवाब